Haryana news: हरियाणा में अनुसूचित जातियों के वंचित लोगों के लिए अच्छी खबर है
Haryana news: हरियाणा में अनुसूचित जातियों के वंचित लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में बुधवार से एससी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण में विभाजन करने का निर्णय लागू हो गया।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मंजूरी दी थी। बुधवार को मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा में घोषित किया। इसके आदेश को मुख्य सचिव की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया।
इन आदेशों के बाद राज्य में एससी-एसटी आरक्षण के 20 प्रतिशत कोटा लागू हो गया है। अब वंचित अनुसूचित जातियों को 10 प्रतिशत कोटा मिलेगा, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों को 10 प्रतिशत कोटा मिलेगा। यहां बता दें कि हरियाणा में 15 अन्य अनुसूचित जातियां हैं और 66 वंचित जातियां हैं। इस निर्णय से सबसे अधिक लाभ अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल 66 जातियों को मिलेगा, जिनके लिए रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे थे। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बाद कोटे में कोटा लागू किया गया है। भाजपा विधायकों ने सदन में इसका ऐलान करते हुए मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया। 18 अक्तूबर को कैबिनेट की बैठक में आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला किया गया था। ग्रुप ए, बी और सी में एससी जातियों के आरक्षण में अन्य अनुसूचित जातियों को अधिक लाभ हुआ है। वहीं, वंचित अनुसूचित जातियों को ग्रुप-डी सेवाओं से अधिक लाभ मिला है।
अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की वरिष्ठता भर्ती एजेंसी द्वारा बनाई गई कॉमन मेरिट लिस्ट के अनुसार होगी। वर्तमान रोस्टर प्रणाली में प्रत्येक ब्लॉक को अलग-अलग रोस्टर अंक देने की जरूरत नहीं होगी।
पद खाली नहीं रखे जाएंगे
एससी जातियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली अन्य अनुसूचित जातियां और दूसरी वंचित अनुसूचित जातियां (डीएससी)। यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो ही अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति मिलेगी।। अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित रहेगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।