Select Page

CM Nayab Singh Saini: न्यायिक आयोग गुरुद्वारों और संपत्ति विवादों को हल करेगा

CM Nayab Singh Saini: न्यायिक आयोग गुरुद्वारों और संपत्ति विवादों को हल करेगा

CM Nayab Singh Saini: विधानसभा ने गुरुद्वारा प्रबंधक (संशोधन) विधेयक पारित किया

CM Nayab Singh Saini ने कहा कि जल्द ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों के लिए अभी वोटों की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने भाषण दिया।

संशोधित विधेयक अब हरियाणा में राज्य सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग में गुरुद्वारों और उनसे जुड़ी संपत्ति के विवादों को हल कर सकेगा। सरकार ने आयोग को बल दिया है। इतना ही नहीं, आयोग को अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए हैं ताकि वह स्कूलों में होने वाले संभावित वित्तीय विवादों को हल कर सके। सरकार ने आयोग को संवैधानिक बल देते हुए हाईकोर्ट जस्टिस (सेवानिवृत्त) और जिला न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाने की अनुमति दी है।

गुरुद्वारा साहिबान हरियाणा में लगभग छह हजार एकड़ जमीन पर है। यही कारण है कि कई शिक्षण संस्थान, ट्रस्ट आदि हैं। सालाना इनमें से करीब 400 करोड़ रुपये आमदन होते हैं। हाल ही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के बीच इस आय और धन के संबंध में विवाद हुआ है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के नेताओं का दावा है कि हरियाणा से सिर्फ 44 करोड़ रुपये की आमदनी होती है, जिसमें खर्च चलाना भी कठिन है।

हरियाणा के सिख नेताओं का कहना है कि अगर ऐसा है तो वे फिर से हरियाणा के गुरुद्वारों में अपना दखल देने को तैयार नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सैनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विधायकों ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनावों को जल्दी कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग अधिनियम के तहत बनाया जाएगा। पहले, इस न्यायिक आयोग का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होगा।

यदि जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता, तो तीन सदस्यों में से एक उनकी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष होगा। सरकार ने अब इस विधेयक में संशोधन करके यह प्रावधान किया है कि न्यायिक आयोग का अध्यक्ष हाईकोर्ट का जज या जिला जज हो सकता है। अध्यक्ष पद के लिए 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा भी हटा दी गई है।

वोट बनवाने का काम है जारी

विपक्षी विधायकों की चिंता को दूर करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख समाज के सदस्यों ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा कि सिख समाज के सदस्यों को अभी भी वोट मिल रहे हैं। यह अभी भी जारी है। लेकिन चुनाव सरकार द्वारा जल्द ही करवाए जाएंगे।

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *